हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया गया है।। हाई कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हैं।
न्यायाधीश ज्योतिषना रिवाल दुआ की अदालत में याचिका दायर की गई थी। जिनका निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया हुआ हैं। सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी।
सेवानिवृत कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान देने के आदेश
हालांकि इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया गया था। जिस पर अब हाई कोर्ट ने सेवानिवृत कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान देने के आदेश दे दिए हैं।
25 फरवरी 2022 को पेंशन नियम में भी संशोधन कर जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अदा करने का निर्णय लिया गया था।
ज्ञापन जारी
17 सितंबर 2022 को सरकार ने ज्ञापन जारी किया था। जिसमें वित्तीय लाभ देने के लिए कमिटी बनाई गई थी। वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान बनाया गया था। हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है।
कर्मचारियों को 2016 से वेतनमान का लाभ देने के आदेश
जिस पर याचिका में सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द कर्मचारियों को 2016 से वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं।
ऐसे में कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि देखने को मिलेगा। वहीं संशोधित वेतनमान का लाभ देने से उनके वेतन में भी वृद्धि देखी जाएगी।
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