Employees News : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके हड़ताल- प्रदर्शन को लेकर अब राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है। राज्य सरकार ने आने वाले 6 महीने तक घटना पर प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी है।
ऐसे में कोई भी कर्मचारी धरना या प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। धरना और हड़ताल प्रदर्शन करने की स्थिति में उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव देवराज द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय लोकहित में लेने की बात कही गई है।
आदेश जारी
सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की धरना प्रदर्शन से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है। जिसे देखकर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश उत्तर प्रदेश के अनिवार्य सेवा के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उप धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।
6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल प्रदर्शन
इस आदेश के साथ ही स्वामित्व से जुड़ी सेवा और सरकार के नियंत्रण के अलावा सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आने वाले 6 महीने तक किसी भी तरह का हड़ताल प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
पावर कॉरपोरेशन पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगम को पब्लिक से प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलने की ओर बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कारपोरेशन को पहले से ही पता है कि कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।
कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने का ऐलान
7 दिसंबर से कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया था। जिसके बाद पावर कॉरपोरेशन की ओर से सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। न सिर्फ सरकारी बल्कि संविदा कर्मचारी भी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
इस मामले में पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने डीएम, पुलिस कमिश्नर सहित मंडल आयुक्त अधिकारियों को पत्र लिखा है और धरना प्रदर्शन हड़ताल को रोकने का बंदोबस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे कई विभागों को बड़ी राहत मिली है।
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