Employees News: सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के सीएम या मंत्रियों से नहीं मिल पाएगा?
जी हां, यह सच है! राज्य सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रियों से मिलने के लिए पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रियों से मिलने के लिए Appointment लेना होगा।
बिना Appointment के मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
- यह नया नियम क्यों बनाया गया है?
- इसके पीछे क्या कारण है?
- क्या इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी होगी?
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आइए जानते हैं इस खबर में…
बता दें कि राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मंत्रियों से मिलने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अपॉइंटमेंट के मंत्रियों से मिलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेश के तहत लिया गया है।
इसलिए अपॉइंटमेंट जरूरी
यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि अक्सर अधिकारी-कर्मचारी अपनी निजी समस्याओं को लेकर मंत्रियों से मिलने पहुंच जाते हैं। इससे मंत्रियों का समय बर्बाद होता है और महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।
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नियमों का पालन अनिवार्य
ऐसे में अब किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। बिना अनुमति के मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना उपस्थित होता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी। संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश का विरोध शुरू
हालांकि, अपर मुख्य सचिव का यह आदेश जारी होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है।
अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया
अधिकारी-कर्मचारी उचित माध्यम से विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले सकते हैं। अनुमति मिलने के बाद ही विभागीय मंत्री या फिर सीनियर अधिकारी से मिल सकते हैं।
इसके लिए लिखित में अधिकारी-कर्मचारियों को आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही दिए गए समय के अनुसार ही मिलना पड़ेगा।
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