Employees Leave Ban: सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी (Government employee) हैं तो ये आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए।
दरअसल, राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश (Employees Holidays) पर बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत कर्मचारियों के अवकाश पर बैन लगा दिया गया है।
अब बिना पूर्व अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और आगामी दिनों में छुट्टियों का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं? ठहरिए! आपके लिए एक जरूरी खबर है।
राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आपके छुट्टी के सपनों पर पानी फेर सकता है।
जी हां, आपने सही पढ़ा! विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा।
आइए जानते हैं इस खबर के पीछे की पूरी कहानी…
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- यह आदेश क्यों जारी किया गया है?
- क्या यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू होगा?
- कर्मचारियों को छुट्टियां कब से मिलेगी?
- यह आदेश कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगा?
इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे।
तो देर किस बात की? आगे पढ़िए और जानिए पूरी जानकारी…
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बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान, 22 जुलाई से 26 जुलाई तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।
इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश नहीं ले सकेगा।
यह निर्णय राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश के तहत लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान, अधिकारियों को विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों से संबंधित जानकारी को समय सीमा के अंदर भेजने के लिए मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा।
कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी जिला अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना पूर्व अनुमति के अवकाश न लें और मुख्यालय से बाहर न रहें।
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यह आदेश विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों से संबंधित जानकारी को समय पर भेजने के लिए दिया गया है।
अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी
यह भी निर्देश दिया गया है कि अवकाश के दिनों में भी पर्याप्त लिपिक और भृत्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को उचित कारण बताना होगा और पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
यह आदेश क्यों जारी किया गया है?
विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा अनेकों प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनाएं और स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रश्नों का समय पर और सटीक उत्तर देना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है।
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अगर कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं, तो इन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा विधानसभा सत्र के दौरान शासन कार्य सुचारू रूप से चलाने और विधायकों को बेहतर जवाब देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह आदेश कब तक लागू रहेगा?
यह आदेश 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक, विधानसभा सत्र की अवधि तक लागू रहेगा। सत्र समाप्त होने के बाद कर्मचारी अपनी पूर्व स्वीकृत छुट्टी ले सकेंगे।
नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य
सभी विभागों के प्रमुखों को अपने कार्यालयों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। वहीं नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, संपर्क नंबर और मोबाइल नंबर तुरंत कलेक्टर कार्यालय को भेजना होगा।
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