Employees Leave Ban: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र (Budget Session) को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जीपीएम जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 13 फरवरी को आदेश जारी कर सभी शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर 21 मार्च 2025 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
बजट सत्र के चलते लागू हुआ प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान विधायकों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब संबंधित विभागों को देना होगा। सही समय पर जवाब उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा और किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
क्या कहता है आधिकारिक आदेश?
जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 24 फरवरी से 21 मार्च तक सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है।
इस दौरान केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मंजूर की जाएगी, और वह भी संबंधित विभागीय अधिकारी या कलेक्टर की अनुमति के बाद।
विधानसभा सत्र में क्यों जरूरी है कर्मचारियों की मौजूदगी?
विधानसभा सत्र (State Assembly Session) के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें संबंधित विभागों से जरूरी डेटा और जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।
यदि कर्मचारी या अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, तो इस प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, जिससे सरकार को विधानसभा में उचित जवाब देने में दिक्कत हो सकती है।
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