Employees Pension, Employees Increment, Employees : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। कांटेक्ट सर्विस को पेंशन के लिए जाने के बाद अब इस अवधि की इंक्रीमेंट भी कर्मचारी को देनी होगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई 27 जून को की जाएगी।
बता दे की 22 तारीख को शिक्षा सचिव राकेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने श्यामलाल बनाम हिमाचल सरकार और जगदीश चंद्र बाना हिमाचल सरकार के मामलों में आए फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है।
कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन देने के लिए आदेश जारी
20 तारीख को शिक्षा सचिव ने इस बारे में शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक ने आगे उपनिदेशक सोलन को यह मामला भेज दिया है और ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को कहा है कि याचिकाकर्ता का पेंशन केस व्यक्तिगत तौर पर कॉम्प्लिमेंट्री अथॉरिटी के पास पहुंच जाए लेकिन सुनवाई के दौरानपीड़ित ने शिकायत की की कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन देने के लिए आदेश जारी किए गए।
कोर्ट के आर्डर को पूरी तरह विभाग में लागू नहीं किया
आदेश में एनुअल इंक्रीमेंट का जिक्र नहीं किया गया जबकि पहले कोर्ट ने उसे यह रिलीफ में मिला था। ऐसे में कोर्ट के आर्डर को पूरी तरह विभाग में लागू नहीं किया। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय इस मामले में दिया है। दूसरी तरफ अनुबंध की सेवा को पेंशन में गिने जाने के संबंध में आयुर्वेद विभाग के शीला देवी मामले की जजमेंट को लागू करने में थोड़ा वक्त और लग सकता है।
पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ
इसके लिए वित्त विभाग ने इस मामले में ऑफिस मेमोरेंडम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था लेकिन इसे नोटिफाई करने से पहले मुख्य सचिव ने विधि विभाग से समीक्षा की है। विधि विभाग दो या तीन दिन के बाद यह फाइल वापस लौट आएगी। जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।
पेंशन खोने वाले पेंशनर्स को एक महीने का वक्त विकल्प देने के लिए दिया जा रहा है। जिनकी भी सर्विस कांटेक्ट सेव को मिलाकर 10 साल हो जाएगी। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। ऐसे में अब हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के तहत कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन में गिने जाने के बाद अब कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलेगा।
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