Employees Increment: कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी अपने इंक्रीमेंट पाने वाली तारीख से 1 दिन पहले भी रिटायर होता है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट पानी का हक है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी नहीं है। कर्मचारियों के ऐसे हक से वंचित करते हैं तो उसे मनमाना माना जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की नगर निगम मेरठ के रिटायर होने वाले कर्मचारी श्रीपाल को उसके रिटायरमेंट वाले वर्ष का इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था।
जिसके बाद नगर आयुक्त मेरठ की आदेश को रद्द कर दिया गया है। नगर आयुक्त पर कोर्ट ने ₹10000 का हर्जाना भी लगाया है।
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बता दे याचिकाकर्ता श्रीपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दी है। इसके लिए दलील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी द्वारा पेश की गई थी।
हाई कोर्ट में श्रीपाल ने कहा की नगर निगम मेरठ में वह क्लर्क के पद पर 30 जून 2019 को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखा।
1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि के इंक्रीमेंट की मांग
जिसमें 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि के इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की गई थी। हालांकि नगर आयुक्त द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
हाई कोर्ट नई दिल्ली सुनने के बाद नगर आयुक्त को प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। साथ ही नगर आयुक्त ने 28 दिसंबर 2019 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इंक्रीमेंट कर्मचारी को दिया जाता है।
नगर आयुक्त के इस आदेश को हाई कोर्ट ने कर दिया रद्द
सेवानिवृत कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का कोई नियम नहीं है क्योंकि इंक्रीमेंट देने की तिथि 1 जुलाई 2019 से ठीक 1 दिन पहले 30 जून 2019 को कर्मचारी रिटायर हो चुके थे। इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
नगर आयुक्त के इस आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही जल्द से जल्द कर्मचारियों को वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
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