Employees Honorarium, Employees Benefit, Regular employees Benefit, Employees Regularization: कर्मचारी शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग लगातार की जा रही है। दरअसल कर्मचारी लंबे समय से नियमित होने की राह देख रहे हैं।
इसके लिए कई बार राज्य शासन को पत्र भी लिखा जा चुका है। अब राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ी जानकारी दी गई है।
सोमवार को विधान परिषद में जानकारी देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के सदस्य शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।
सेवा समाप्त किए बिना मानदेय पर रखने की व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ नीति को खत्म करने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार के पास कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।
ऐसे में राज्य के सदस्य शिक्षकों की सेवा समाप्त किए बिना उन्हें मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई है।
शासन आदेश भी जारी
बता दे कि राज्य भर में एडेड माध्यमिक स्कूलों के 2214 तदर्थ शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाकर 30000 रूपए मासिक किया गया है।
इसके अलावा राज्य में कई तदर्थ शिक्षकों को ₹25000 और 30000 रूपए मासिक मानदेय पर रखने के शासन आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
प्रति महीने 30000 की सैलरी
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा 2214 एडेड शिक्षकों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा जवाब दिया गया है।
जिसके बाद अब शिक्षक कर्मचारियों के नियमितीकरणपर संभावनाएं समाप्त हो गई है। फिलहाल शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
हालांकि उन्हें प्रति महीने 30000 की सैलरी पर सेवा में शामिल किया जाएगा।
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