Employees Holiday, Holiday 2024, Special Leave : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हर महीने अब उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों के कार्यालय समय को भी लेकर सख्ती दिखाई गई है।
आदेश जारी
सरकारी कर्मचारियों को अब हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि कर्मचारियों को कार्यालय के समय का ध्यान रखना होगा।
कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे से 4:30 बजे तक के कार्य अवधि का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेश में कहा गया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे कार्यालय पहुंच जाना चाहिए और शाम 4:30 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहना चाहिए।
आधा दिन का आकस्मिक अवकाश
यदि कोई कर्मचारी सुबह 10:30 के बाद कार्य स्थल पर पहुंचता और 4:30 से पहले कार्यालय से निकल जाता है तो उसे आधा दिन का आकस्मिक अवकाश माना जाएगा।
जांच के भी निर्देश
ऐसे में विभागीय प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति की आकस्मिक जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद अब सिक्किम में कर्मचारियों को महीने में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
दो विशेष छुट्टी की घोषणा
इससे पहले असम सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई थी।
सरकार द्वारा नवंबर में 6 से 8 नवंबर तक कर्मचारियों को दो विशेष छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि कर्मचारी अपने माता-पिता और घर वालों के साथ समय बिता सके।
इसके साथ ही साथ ससुर के साथ समय बिताने के लिए भी अवकाश की घोषणा की गई है। हालांकि कर्मचारी इसे अपने मनोरंजन और निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
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