Employees Holiday: हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। जिसके साथ ही अपने 45 दिन के अवकाश का लाभ मिलेगा।
हाई कोर्ट ने 45 दिन के अवकाश मंजूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी में स्थानीय अधिसूचना इकाई में तैनात महिला हेड कांस्टेबल को 45 दिन का अवकाश मंजूर करने के निर्देश दिए हैं।
Employees Holiday : जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए
राज्य सरकार को दिए गए निर्देश में हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हेड कांस्टेबल को बेटी के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अवकाश चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि बच्चे प्रकृति में सर्वोपरि है। किसी भी बच्चों के हित के प्रति अनजान नहीं रहना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि एक महिला पुलिस कर्मी, जो अकेले भी रहती है।
अपनी बेटी के देखभाल के लिए छुट्टी चाहती है।इसके लिए आवेदन किया गया था तो उस पर विचार होना चाहिए।
Employees Holiday : चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता उत्तरकाशी में तैनात है। अपनी 5 वर्षीय बेटी का पालन पोषण एकल माता-पिता के रूप में कर रही है।
उनकी बेटी 70 वर्षीय नानी के साथ रहती है। ऐसे में 21 फरवरी को चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया था।
Employees Holiday : एसपी द्वारा आवेदन को नहीं दी गई मंजूरी
राज्य सरकार ने पिछले साल जून में एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत सीसीएल को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य बना दिया गया था।
महिला हेड कांस्टेबल का कहना है कि उसकी बेटी मनोवैज्ञानिक समस्या से पीड़ित है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे उचित पालन पोषण और मां के साथ रहने की जरूरत है लेकिन एसपी द्वारा उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई है।
Employees Holiday : कर्मचारी 45 दिन की सीसीएल की हकदार
जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सीसीएल एक बार में पांच से 120 दिन के लिए दी जाती है लेकिन अभी संसदीय चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं।
इस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि सीसीएल कर्मचारियों का अधिकार नहीं है। यह नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अधीन है। लेकिन याचिकाकर्ता की बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
इसलिए हाई कोर्ट ने राय दी है कि वह 45 दिन की सीसीएल की हकदार है। कोर्ट ने एसएसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिया है कि तीन दिन के भीतर उन्हें अवकाश का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
ऐसे में महिला कर्मचारी के लिए 3 दिन के भीतर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उन्हें 45 दिन के अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
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