Gratuity Hike, DA hike, Employees Gratuity Hike, Employees Gratuity, 7th Pay Commission: राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है।
कर्मचारी शिक्षकों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते की दर 50% की गई थी। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत महंगाई भत्ते की जब 50% होने पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
अब रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम धनराशि जो 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था से उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
शासन आदेश जारी
इसके लिए शासन आदेश जारी किए गए मंगलवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव ने रतन कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जिसमें वेतन समिति 2018 की सस्तुतियों के क्रम में शासन आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश ने स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लख रुपए होगी। महंगाई भत्ता वेतन 50% हो जाने पर ग्रेच्युटी की सीमा 25% तक बढ़ जाएगी।
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1 जनवरी से ही इसका लाभ
इसके साथ आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50% की गई है। ऐसे में 1 जनवरी से ही इसका लाभ दिया जाएगा।
इसके बाद शासन आदेश की व्यवस्था के अनुसार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अधिकतम सीमा 1 जनवरी से 25 लख रुपए की गई है।
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16 लाख से अधिक कर्मचारी शिक्षकों और कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके अलावा पांचवें और छठे वेतनमान के महान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भी फिलहाल बढ़ाया गया था।
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