Employees News: अनुकंपा नियुक्ति पर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिसके साथ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है की पूर्व में जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नवीन आदेश जारी किया गया है।
अनुकंपा नियुक्ति को बढ़ाकर 25% किया गया
सामान्य प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर आश्रितों को 10% की सीमा की अनुकंपा नियुक्ति को बढ़ाकर 25% किया गया था। फिलहाल राज्य में यह नियम अभी भी लागू है।
यह है कारण
जारी आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग में स्पष्ट किया कि कई जगह से शिकायत आ रही है की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को एक महीने के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
अधिकारियों को निर्देश
जिसकी वजह से शासकीय सेवा के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारियों को निर्देश दिया की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। उनका कड़ाई से पालन किया जाए और एक महीने के भीतर आवेदन संबंधित सभी पक्षों का निपटारा किया जाए।
आश्रितों को सेवा का लाभ मिल सके
जिसके साथ ही आश्रितों को सेवा का लाभ मिल सके। इसके साथ उन्होंने अनुकंपा पर नियुक्ति दी जा सके।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद जल्दी अस्तित्व को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा।
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