छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय व अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास रहेगा जरूरी, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 5.0 को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत आगामी 30 जून तक प्रदेश में अंतर्राज्यीय व अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता लागू रहेगी।
बता दें कि लॉकडाउन 5.0 को चरणबद्ध ढंग से खोलने व 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 27, 2020
विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
पार्क व स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे
राज्य के सभी सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 31, 2020
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं प्रदेश में चिन्हांकित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी।
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