जिला शिक्षा अधिकारी और क्लर्क निलंबित… शिक्षक प्रमोशन में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई, जूनियर शिक्षक को बना दिया था प्रधान पाठक
कांकेर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक प्रमोशन मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर उक्त कार्रवाई की गई है।
दरअसल, शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार वरिष्ठ शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत किया जाना था। लेकिन डीईओ आरपी मिरे और क्लर्क वीरेंद्र वट्टी ने मिलकर कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी।
इस मामले की शिकायत मिलने पर विभागीय जांच की गई जिसमें दोनों दोषी पाए गए। प्रमोशन मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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निलंबन अवधि में आरपी मिरे को संयुक्त संचालक शिक्षा के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और विरेंद्र वट्टी को बीईओ कार्यालय कोयलीबेड़ा में अटैच किया है।
जानकारी के मुताबिक, राज्य शासन की ओर से करीब एक साल पहले जारी आदेश के तहत सहायक शिक्षक (एलबी) के प्रमोशन लिस्ट में सरल क्रमांक 1023 पर कांकेर के प्राथमिक स्कूल बाबूदबेना (खासपारा) की शिक्षिका सरिता ठाकुर का नाम था। नियमानुसार, सरिता ठाकुर को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति की जानी थी।
आरोप है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने उनसे करीब 20 नंबर पीछे कनिष्ठ सहायक शिक्षक को प्रधान पाठक प्राथमिक स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी। इसके बाद मामले की शिकायत प्रशासन और राज्य स्तर पर की गई थी।
जांच में दोषी करार
जांच में पाया गया गया कि तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे और तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 वीरेंद्र कुमार वट्टी ने नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया के पालन में लापरवाही की है। जांच में आरपी मिरे और वीरेंद्र कुमार वट्टी का दोषी पाया गया।
इसके बाद शासन के आदेश पर दोनों के निलंबन की कार्रवाई की गई। रिटायर्ड डीईओ टीआर साहू के खिलाफ भी अवर सचिव आरपी वर्मा ने विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
शिकायत के बाद टीआर साहू का भी पदोन्नति सूची जारी करने में कोताही बरतना पाया गया है। टीआर साहू की पेंशन पहले से रुकी है। अब विभागीय कार्रवाई भी होगी।
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