New Pay Scale, 6th Pay Scale, Arrears Payment, DA Arrears : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्हें छठे वेतनमान लागू करने के निर्देश दिए हैं। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चार महीने के भीतर उन्हें छठे वेतनमान के एरियर का लाभ जारी करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाभ जारी करते हुए DA 113 की जगह 119% दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए जारी किया है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि जुलाई 2021 में पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग लागू करने की सूचना जारी की थी।
चार महीने के भीतर छठे वेतनमान के एरियर का लाभ
जिसमें कर्मचारियों के वेतन कम हो गए थे। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा संघर्ष करने के बाद सरकार ने वेतन आयोग में संशोधन करते हुए सितंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2015 को वेतन ले रहे थे, उन्हें 1 जनवरी 2016 से 15% की बढ़ोतरी दी जाएगी। हालांकि ऐसा करते हुए DA 113 प्रतिशत लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने सभी पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक DA 119% मानक और जबकी छटवीं वेतन आयोग लागू करने की बाद DA 113 प्रतिशत रखा था।
महंगाई भत्ते AICPI के आधार पर
ऐसे में महंगाई भत्ते AICPI के आधार पर दिया जाता है और सरकार के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो साबित करता है कि 1 जनवरी 2016 से महंगाई अचानक से घट गई। ऐसे में कर्मचारी निश्चित रूप से एरियर पर 119% महंगाई भत्ते पाने के हकदार है। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है।
20000 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चार महीने का समय दिया है। जिसके भीतर पंजाब सरकार द्वारा लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को उनके छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करना होगा।
इसके साथ पंजाब सरकार पर 20000 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ देखने को मिलेगा। हालांकि इस पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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