Crackers Ban in Diwali : दीपावली में केवल 2 दिन रह गए हैं। वहीं पटाखे को लेकर और बढ़ते प्रदूषण लेवल को कंट्रोल करने के लिए कई राज्यों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु पंजाब दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम तय किए गए हैं।
दिवाली के बाद ज्यादा राज्यों में वायु प्रदूषण का लेवल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने बम पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने पर करें नियम लागू किए हैं।
राज्य सरकार द्वारा ग्रीन पटाखे के अलावा किसी भी अन्य पटाखे की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज सेल और इसके उपयोग पर बैन लगा दिया गया है।
ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति
राजधानी दिल्ली में वायुप्रदूषण अपने चरम पर है और क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली की हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली वालों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राजधानी में लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने ऑनलाइन डिलीवरी सहित पटाखे के मैन्युफैक्चर स्टोरेज सहित उपयोग पर बैन लगा दिया है। 1 जनवरी 2025 तक यह जारी रहेगी। वहीं दिवाली में केवल ग्रीन क्रैकर्स को जलाने की अनुमति दी गई है।
बिहार : सर्कुलर जारी
बिहार में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटना गया मुजफ्फरपुर हाजीपुर में ग्रीन पटाखे सहित सभी प्रकार के पटाखे के बेचने और इस्तेमाल करने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पटना डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि यह निर्णय नेशनल ग्रीन न्यायाधिकरण की ओर से लिया गया है।
महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी पटाखों पर बैन
महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी एनजीटी के निर्देश का पालन करते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। बता दे की पारंपरिक पटाखे की तुलना में ग्रीन पटाका 30% कम प्रदूषण करता है। ऐसे में केवल ग्रीन पटाखा छोड़ने की अनुमति दी गई है।
एनजीटी के निर्देश का पालन अनिवार्य
पंजाब और हरियाणा में भी एनजीटी के निर्देश का पालन किया जाएगा। दिवाली गुरु पर क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। केवल कुछ घंटे के लिए ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसमें भी आप केवल ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।
तमिलनाडु और कर्नाटक में भी समय सीमा तय
तमिलनाडु और कर्नाटक में भी सुबह 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक और शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है। इसमें ही लोगों को पटाखे जलाने होंगे। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण और शोर के स्तर को कम करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिवाली पर कर्नाटक सरकार द्वारा अभी रात 8 से 10 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ना की अनुमति दी गई है, इसके अलावा पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दिया गया है।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।