Contract Employees Regularization News: हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है।
इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
दरअसल, लंबे समय से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। कई बार सरकारें बदलीं, लेकिन इनकी मांग अधूरी ही रही। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से इनकी उम्मीदें एक बार फिर जग गई हैं।
क्या कहा है हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस नियमावली को सही ठहराया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर नियमित करने का प्रावधान है।
इस फैसले के बाद अब सरकार को संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित (Contract Employees Regularization) करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित?
प्रदेश में करीब 15 हजार से अधिक संविदा कर्मचारी हैं। इनमें से कई कर्मचारी पिछले कई सालों से सेवा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से इन सभी कर्मचारियों को नियमित होने की उम्मीद है।
10 साल की सेवा पूरी करने वालों को प्राथमिकता
सरकार ने 2014 को कट-ऑफ डेट मानते हुए 10 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। हालांकि, अंतिम फैसला पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
कई सालों से चल रहा था संघर्ष
संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कई बार सरकार और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
क्या कहता है नियम
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार, कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था।
हालांकि, इस नियमावली पर विवाद होने के कारण हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट का फैसला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और चार अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई है। इस फैसले से अब सरकार को नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
कब तक होंगे नियमित?
अब सवाल उठता है कि ये कर्मचारी कब तक नियमित होंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है।
हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
हाईकोर्ट के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वे इस उम्मीद में हैं कि अब उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी।
कई सालों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है।
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