Contract Employees : 1.2 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, जॉब सिक्योरिटी के साथ डेथ ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ

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By Kalash  Tiwari

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Contract Employees Job Security : राज्य के 120000 कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है।इसके साथ उनके जॉब सिक्योरिटी वाले विधेयक के पारित होने की भी घोषणा की जा सकती है। अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया था।

5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 120000 कर्मचारियों की सेवा 58 साल की आयु तक करने का निर्णय विधान सभा में लिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट भी सार्वजनिक कर दिया गया है।

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बिल का ड्राफ्ट भी सार्वजनिक

साथ ही 120000 का चेक कर्मचारियों को बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दे की सरकारी बोर्ड निगम और स्वायक्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 सहित अनुबंध पर लगे 50000 तक मासिक वेतन पाने वाले कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट आयु तक सुनिश्चित की जाएगी।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा अध्यादेश की अवधि सीमा की रखी गई है। इससे पहले अगर विधानसभा में विघेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थाई कानून बन जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 120000 अस्थाई कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित रखने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर किया था।

इस अध्यादेश के लागू होने के बाद सरकारी स्कूल में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियम का लाभ मिलेगा। 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा। जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल ने मंजूरी दी थी।15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन उपलब्ध कराया जाएगा।

8 साल पुरानी कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन 

इसी तरह 8 साल पुरानी कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा जबकि 10 साल से पुराने अनुबंध अधिकारियों को न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं इन कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी।

इतना ही नहीं उन्हें सालाना वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अनुबंधित कर्मचारियों के परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। इसके बाद सीएम बड़ी ऐलान कर सकते हैं।

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