बचेली व किरंदुल में 23 सितंबर से 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन… सिर्फ मेडिकल दुकानें खुलेंगी, सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद… जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले के बैलाडीला इलाके में 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान दैनिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं जारी रहेगी।
कलेक्टर दीपक सोनी ने बचेली व किरंदुल नगरपालिका क्षेत्र में 23 सितंबर की शाम 7 बजे से 2 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने संबंधी आदेश जारी किया है। वहीं विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
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कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका बचेली एवं किरंदुल के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन दोनों नगरों में कोविड 19 के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन लगाया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। वहीं पेट्रोल पम्पों में केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा।
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दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 तक ही होगी। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध वितरण की अनुमति होगी।
ये सेवाएं रहेंगी बंद
- नगर पालिका बचेली, किरंदुल, की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
- इस अवधि के दौरान नगरीय निकाय बचेली किरन्दुल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
- लॉकडाउन में सभी धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा, जूलूस आयोजन आदि भी प्रतिबंदित रहेंगे।
- नगर पालिका बचेली एवं किरंदुल क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
- नगर पालिका बचेली व किरंदुल में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
- होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा, आपात स्थिति में 07856-252412, 9302706669 नंबर में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
ई-पास अनिवार्य
अपरिहार्य परिस्थितयों में बचेली एवं किरंदुल से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। एमरजेंसी में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं 2 पहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) September 22, 2020
मीडियाकर्मी करेंगे वर्क फ्राम होम
लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों को भी घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मीडिरूा कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
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