इस जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश… दो महीने तक प्रतिबंधित रहेंगी ये गतिविधियां !
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कलेक्टर द्वारा धारा-144 लगाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, आगामी दो माह तक धारा 144 लागू रहेगी।
बेमेतरा कलेक्टोरेट स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने 23 अक्टूबर 2022 से 22 दिसम्बर 2022 तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा धारा 144 दं.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।
हालांकि धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी।
धारा 144 की खास बातें…
● विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
● आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।
● सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
● कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें।
● यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा तथा 23 अक्टूबर 2022 से 22 दिसम्बर 2022 (02 माह) तक प्रभावशील रहेगा।
● इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
बता दें कि कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न शासकीय विभाग संचालित है, जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।
अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।
अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे। इसी को देखते हुए कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।
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