296 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त: हड़ताली कर्मचारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जगदलपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 300 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
बस्तर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम ने शुक्रवार को हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के 296 अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
इन नियमों के तहत कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत् स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21 अगस्त 2023 से हड़ताल में हैं।
इस कारण से लोकहित-नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) September 1, 2023
जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु दो सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है।
इसलिए हुई कार्रवाई
सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-6 एवं नियम-7 एवं छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 296 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
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