Code of conduct: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू, इन कामों पर लगी रोक, मंत्रियों के पास नहीं रह जाएगा कोई अधिकार
रायपुर @ खबर बस्तर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
राज्यों में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन का पूरा नियंत्रण सीधे चुनाव आयोग के हाथों में जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के अधिकार सीमित हो जाएगा।
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉफ्रेंस आयोजित कर 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होगा।
छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लगते ही सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
आचार संहिता के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे?
- नई योजनाओं या निर्माण की घोषणा पर रोक: चुनाव की घोषणा के बाद नई योजनाओं या निर्माण की घोषणा या ऐसे वायदों पर रोक होगी।
- वित्तीय अनुदान की घोषणा पर रोक: किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं होगी ना ही उनके वायदे किए जाएंगे।
- परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला नहीं रखी जाएगी: किसी भी प्रकार की परियोजना या योजना की आधारशिला नहीं रखी जाएगी।
- सड़कों के निर्माण पेयजल की सुविधा आदि का कोई वादा नहीं किया जाएगा: सड़कों के निर्माण पेयजल की सुविधा आदि का कोई वादा नहीं किया जाएगा।
इन कार्यों पर प्रतिबंध
- विनिर्माण परियोजनाएं जिनमें आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी और कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहायता कोष से गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए सहायता राशि दिया जाना जारी रहेगा किन्तु इसका भुगतान संबंधित अस्पताल को किया जाना होगा।
- मनरेगा के पूर्व से पंजीकृत श्रमिकों को प्रचलित कार्य में शामिल किया जा सकता हैं।
इन कार्यों पर रोक
- सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में चल रहे ईकाइयों का पुनरुद्धार करने सरकार द्वारा उद्योगों का अधिग्रहण करने आदि के प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते हैं।
- शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जा सकेगी ।
- किसी भी परियोजना/ योजना/ कार्यक्रम के प्रचालन क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
- किसी भी तरह के भूमि आवंटन/ अतिक्रमण व्यवस्थापन आदि कि कार्यवाही पर प्रतिबंध होगा।
- किसी भी तरह के नए समझौता या करार करने पर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
मंत्रीगण के लिए प्रतिबंध
- कोई भी मंत्री किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का शासकीय दौरा नहीं करेगा।
- मंत्रीगण अपने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने मुख्यालय से अपने निवास स्थान पर सरकारी कार्य हेतु आने जाने के लिए करने के पात्र है।
- मंत्री के दौरे के दौरान कोई भी पायलट और वाहनों पर किसी भी रंग की बीकन लाइट इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
- राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्वाचन दौरे पर आए मंत्रियों की प्रोटोकॉल के तहत कोई स्वागत या विदा नहीं करने जाएंगे। उन्हें कोई सलामी आदि नहीं दी जाएगी।
- किसी भी शासकीय अधिकारी को किसी मंत्री के द्वारा बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं बुलाया जाएगा।
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