Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में होने वाली सीधी भर्ती को लेकर वित्त विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए है।
पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया की जनवरी 2024 से पहले जिन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली थी लेकिन भर्ती के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था।
ऐसे में अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
नए सिरे से अनुमति लेनी होगी
ऐसे में अब अन्य विभागों को वित्त विभाग से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग में से लेकर सभी कमिश्नर, विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को आदेश जारी किया है।
जारी किये गया आदेश के तहत भर्ती के संदर्भ को नए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वित्त विभाग ने पूर्व में एक प्रपत्र जारी किया है।
आदेश जारी
जिसमें विभागों को निर्देश दिया गया है कि नवीन निर्देश के संदर्भ में विभाग को प्रारूप में अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजना होगा।
वित्त विभाग द्वारा सहमति मिलने के बाद ही इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में अब नई अनुमति के लिए विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव मित्र को भेजा जाएगा। वह इस प्रारूप के अनुरूप होगा।
रिक्त नोटिफिकेशन जारी किया था
इससे पूर्व सरकार ने चुनाव से ठीक वाले कई विभाग में रिक्त नोटिफिकेशन जारी किया था। वित्त विभाग ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया गया था। लेकिन इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं। नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
जिसके बाद अब राज्य सरकार ने जनवरी 2024 से पूर्व दी गई सभी भर्ती अनुमति को निरस्त करने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत अब छत्तीसगढ़ में किसी भी नवीन भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति एक बार फिर से आवश्यक होगी।
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