घर के बाहर कार खड़ा करना पड़ेगा भारी, टैक्स वसूलेगी छत्तीसगढ़ सरकार !
रायपुर @ खबर बस्तर। अगर आप अपनी कार घर के बाहर खड़ा करते हैं तो ये खबर ध्यान से पढ़ें। ऐसा करने पर आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे लोगों से शमन शुल्क वसूलने जा रही है, जिनके घर के नक्शे में पार्किंग का प्रावधान तो है लेकिन उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। इस बात की जानकारी प्रदेश के वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को पत्रकारों को दी।
सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने छग अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वहीं अनधिकृत विकास नियमितीकरण नियम-2022 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया।
इसके तहत साल 2011 से पहले और 2011 के बाद अनियमित निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। जिन लोगों ने बिना नक्शा पारित कराए अथवा नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जाएगा।
जानिए क्या है प्रावधान
5000 वर्ग फीट की जमीन पर बने मकान में यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे निर्माण को नियमित करने के लिए अलग शुल्क देना होगा। प्रावधान के अनुसार एक कार की पार्किंग के लिए 50 हजार रुपए, दो कार की पार्किंग के लिए एक लाख रुपए शुल्क देना होगा। वहीं दो से अधिक कार की पार्किंग का शुल्क 2 लाख रुपए होगा। जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी किया जाएगा।
गांवों में बनेंगे 1.5 लाख पक्के मकान
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्यांश के तौर पर 762 करोड़ 81 लाख रुपए कर्ज लेने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास प्राधिकरण यह ऋण लेगा, जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इससे ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख से ज्यादा पक्के मकान बनेंगे।
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