सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर NSA लगाएगी सरकार, जमानत भी मुश्किल होगी… छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में साम्प्रदायिकता भडकाने वालों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने जा रही है।
इस बारे में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत ऐसे लोगों को पुलिस एक साल तक हिरासत में रख सकती है। इसमें जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी।
दरअसल, नारायणपुर जिले में पिछले दिनों हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद इस तरह कि घटनाओं कि भनक पूरे प्रदेश में मिली है। जिसके बाद सरकार ऐसा सख्त कदम उठा रही है।
बता दें कि सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के तहत आरोपी की जमानत भी मुश्किल होगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों गृह विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
इसके अंतर्गत सभी कलेक्टर धारा-तीन-2 से मिली शक्तियों का प्रयोग 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं।
यदि सरकार को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या समूह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है तो वह मजिस्ट्रेट को इसके लिए अधिकृत कर सकता है।
अधिसूचना में कहा गया है की राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है।
जारी निर्देश के मुताबिक, जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर दंतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद. मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि- भरतपुर (एम.सी.बी.) को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।
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