Public Holiday Declared: सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए कब रहेगी छुट्टी
रायपुर @ खबर बस्तर। त्यौहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का एक और अवसर आया है। राज्य सरकार ने अवकाश की घोषणा की है।
छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और शासकीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको जानना बेहद जरूरी है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। इस दौरान सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
अवकाश का आदेश जारी
छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 07 नवंबर और 17 नवंबर 2023 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
दरअसल, प्रदेश में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण के तहत 07 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 17 नवंबर 2023 को दूसरे फेज के तहत मतदान होगा।
छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं।
किस दिन अवकाश है?
- 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार)
- 17 नवंबर, 2023 (शुक्रवार)
क्यों है अवकाश?
- ये अवकाश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हैं।
- राज्य में दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा।
- चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें।
जानिए क्या लिखा है आदेश में
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना कमांक- 20-25-56-पव-एक, दिनांक 08 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का कमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न परिशिष्ट में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों / कार्यालयों हेतु दिनांक 07/11/2023 दिन मंगलवार एवं दिनांक- 17/11/2023, दिन शुक्रवार को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।
सामान्य अवकाश भी घोषित
जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023. समय अनुसूची ( कार्यक्रम) में अंकित अनुसार निर्वाचन संपन्न कराने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों / कार्यालयों हेतु दिनांक- 07/11/2023, दिन मंगलवार एवं दिनांक – 17/11/2023. दिन शुक्रवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा।
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