Ban on Fishing: क्या आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं? क्या आप अक्सर नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने (Fishing) जाते हैं? तो सावधान हो जाइए!
दरअसल, राज्य सरकार ने मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस महीने की 16 तारीख से 15 अगस्त 2024 तक समूचे राज्य में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
यदि आप इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं, तो आपको 1 साल तक की जेल या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं!
क्या आप जानना चाहते हैं कि यह प्रतिबंध कहां लागू है, क्या छूट दी गई है, और इसका उल्लंघन करने पर क्या दंड होगा? तो अगले 2 मिनट हमारे साथ रहिए और इस महत्वपूर्ण खबर को पूरा पढ़ें।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूरे राज्य में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है।
यदि इस दौरान कोई व्यक्ति मछली पकड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर 1 साल की जेल या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
कहां लागू है प्रतिबंध?
यह प्रतिबंध पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। इसमें सभी नदियाँ, नाले, छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ, सिंचाई के तालाब और जलाशय (बड़े या छोटे) शामिल हैं।
क्या छूट है?
केवल “केज कल्चर” को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन यह केवल छोटे तालाबों और अन्य जल स्रोतों में लागू है जो नदियों और नालों से जुड़े नहीं हैं।
क्यों लगाया गया है प्रतिबंध?
हर साल बारिश के मौसम में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान मछलियां प्रजनन करती हैं और उनकी संख्या कम होती है।
बताया गया है कि मत्स्य विभाग द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि आप किसी को प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए देखते हैं, तो आप इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को दे सकते हैं।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।