Salary Payment, Arrears Payment, Employees Arrears payment: हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 2 महीने के अंदर बकाये वेतन का भुगतान करने की आदेश दिए गए हैं।
ऐसे में कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक के वेतन देकर प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी सेवाएं लेना सेवा का उल्लंघन है।
प्राध्यापक का वेतन दो महीने के अंदर बकाया सहित भुगतान
हाई कोर्ट ने प्रभारी प्राध्यापकों को प्राध्यापक का वेतन दो महीने के अंदर बकाया सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
रामपुर के स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में याचिकाकर्ता कार्यरत है लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापक वाला दिया जा रहा था। प्रधान अध्यापक ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश
जिसमें दलित दी गई थी कि वह सभी राज किशोरी कुशवाहा के मामले में निर्धारित विधि व्यवस्था के मुताबिक वेतन पाने के हकदार है।
हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि मामले की जांच की जाए और याचिकर्ता सहित अन्य को बकाया सहित प्रधानाध्यापक का वेतन उन्हें उपलब्ध कराया जाए।
हाई कोर्ट का फैसला
बता दे की यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया की अदालत ने रामपुर के सौरभ पांडे और 35 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सहायक अध्यापक का वेतन देकर उनसे संस्थान द्वारा प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा ली गई है।
इसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 2 महीने के अंदर प्रधानाध्यापकों को उनके वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 2 महीने के अंदर प्रधानाध्यापक को खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी।
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