पोस्टिंग: राज्य सरकार ने खाद्य निरीक्षकों का नियुक्ति आदेश जारी किया, यहां देखिए पूरी लिस्ट

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By Khabar Bastar

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पोस्टिंग: राज्य सरकार ने खाद्य निरीक्षकों का नियुक्ति आदेश जारी किया, यहां देखिए पूरी लिस्ट

रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 नए खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। ये नियुक्तियां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) द्वारा आयोजित खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर की गई है। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 20 फरवरी 2022 को खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के परिणामों के आधार पर एक मेरिट सूची प्रकाशित की गई। जिसमें चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। 

निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मान जाएगा।

सभी चयनित उम्मीदवारों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उनकी वेतनमान मेट्रिक्स लेवल 7 (28700-91300) है। उन्हें तीन साल की परिवीक्षा अवधि के अधीन रखा जाएगा।

FAQ:

  • किस पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है?

छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 नए खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें 11 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं।

  • इनकी नियुक्ति किस पद पर की गई है?

इनकी नियुक्ति खाद्य निरीक्षक तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के पद पर की गई है।

  • इनकी वेतनमान क्या है?

इनकी वेतनमान मेट्रिक्स लेवल 7 (28700-91300) है।

  • इनकी परिवीक्षा अवधि कितनी है?

इनकी परिवीक्षा अवधि तीन साल की है।

  • कौन से जिले से चयनित हुए खाद्य निरीक्षक?

छत्तीसगढ़ के कई जिलों से खाद्य निरीक्षकों का चयन किया गया है। इनमें कांकेर, रायगढ़, जशपुर, धमतरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और बस्तर शामिल हैं।

  • नियुक्ति आदेश कब जारी किए गए?

नियुक्ति आदेश 14 सितंबर 2023 को जारी किए गए।

  • चयनित उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

चयनित उम्मीदवारों को 10 दिनों के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि वे निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी।

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