दंतेवाड़ा में भी अब संपूर्ण लॉकडाउन, 18 से 27 अप्रैल तक जिले की सीमाएं रहेंगी सील… 10 दिनों तक पूरा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित, घरों से निकलने पर भी पाबंदी
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए दंतेवाड़ा जिले में भी अब कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा जिला प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि, किरन्दुल व बचेली नगर पालिका क्षेत्र में पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है।
दंतेवाड़ा कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 18 अप्रैल 2021 की प्रात: 6 बजे से 27 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील करने के आदेश जारी किये हैं।
लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा। हालांकि, यह सेवाएं भी सीमित अवधि के लिए ही जारी रहेगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें, दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सहित पेट्रोल पम्प इत्यादि का संचालन सीमित समय के लिए किया जा सकेगा।
लॉकडाउन की अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान संपूर्ण जिले में संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रखने को कहा गया है। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों को आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया गया है।
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पेट्रोल पम्प संचालकों को केवल शासकीय शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश चैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन की वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पीओएल प्रदान करने की बात कही गई है।
आदेश में विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
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अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
जिले में सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 भारतीय दण्ड संहिता 1850 की धारा 188 एवं अन्य संसुगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही करने की भी बात कही गई है।
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