बस स्टैंड में बंदूक लहराने पर हुई कार्रवाई, प्रशासन ने लाइसेंस किया निरस्त
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सार्वजनिक स्थान पर बंदूक लहराना शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद जिला प्रशासन ने इस कृत्य को संज्ञान में लेते हुए आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम मासोड़ी पटेलपारा, गीदम निवासी मंगल मौर्य पिता स्व. रघुनाथ मौर्य द्वारा अपने निजी शस्त्र 12 बोर बंदूक को स्थानीय बस स्टैण्ड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था।
सार्वजनिक स्थान पर युवक द्वारा 12 बोर एसबीबीएल पंप एक्शन गन को खतरनाक तरीके से लहराये जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई गई थी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 27, 2023
जाँच कमेटी एवं थाना प्रभारी फरसपाल के जाँच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक स्थानों में शस्त्र निकालने वाले व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
इन नियमों के तहत कार्रवाई
लोक शांति तथा लोक सुरक्षा को खतरा होने एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदेश क्रमांक 842 के दिनांक 25 मई 2023 द्वारा आयुध अधिनियम 1954 की धारा (8) (क) (ख) के तहत कलेक्टर ने मंगल मौर्य का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए दंतेवाड़ा एसपी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया है।
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