लॉकडाउन के दौरान खुलेंगी ये दुकानें, ग्रीन जोन घोषित इस जिले में जिला प्रशासन ने दी अनुमति… इन नियमों का पालन करना अनिवार्य
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से दक्षिण बस्तर ग्रीन जोन घोषित किया जा चुका है। यहां अभी तक एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है। लिहाजा जिले में लॉकडाउन की सख्ती अब कम की जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने ग्रीन जोन घोषित किए जाने के कारण जिले में लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर जरूरी सतर्कता बरतते हुए चुनिंदा दुकानों व संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।
ये संस्थाएं व दुकानें खुलेंगी…
- सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवा दुकानें, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी खोली जा सकेगी।
- पशु चिकित्सा से सम्बंधित गतिविधि, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा इससे सम्बन्धित आवश्यक आपूर्ति, मेडिकल डिवाइस, आक्सीजन निर्माण यूनिट को छूट।
- अस्पताल से सम्बंधित अधोसंरचना निर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य कर्मचारियों-पैरामेडिकल स्टॉफ इत्यादि का आवागमन एवं संस्थाओं का संचालन हो सकेगा।
- सभी बैंक, एटीएम, बैंक मित्र, च्वाईस सेंटर, बीमा कंपनी, सहकारी ऋण सेवाओं हेतु सहकारी समितियां, डाक सेवाएं व डाकघर, टेलीकॉम एवं इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं का संचालन होगा।
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- सभी प्रकार के सामानों के परिवहन की अनुमति होगी, किन्तु इसमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। माल वाहक ट्रकों एवं अन्य वाहनों को अधिकतम दो वाहन चालक व एक सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी। माल डिलिवरी उपरांत खाली ट्रकों को लौटने और माल भरने के लिए जाने की अनुमति होगी।
- आवश्यक सामग्रियों के सप्लाई चेन से सम्बंधित सभी इकाइयों विनिर्माण, खुदरा एवं थोक दुकानों, गोदामों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स तथा ई-कामर्स कम्पनियां सोशल डिस्टेंस के मानकों के पालन के शर्त पर संचालित होंगी।
- राशन दुकान, खाद्य पदार्थों एवं रोजमर्रा उपयोग की सामानों की दुकानें, फल-सब्जी, दूध-डेयरी उत्पाद विक्रय बूथ, पोल्ट्री, मीट, अंडे, मछली इत्यादि की दुकानें खुलेंगी।
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- भवन निर्माण से सम्बंधित कारपेंटर, प्लम्बिंग, पेंटिंग, एसी-कूलर मरम्मत, टायर पंचर की दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेयरिंग से सम्बंधित दुकानें प्रारंभ किए जा सकेंगे।
- सभी प्रकार के कुरियर सर्विस और डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के परिपालन के साथ संचालित हो सकेंगी।
- मनरेगा के कार्य जारी रहेंगे। सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, दूरसंचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल बिछाने आदि कार्य किये जा सकेंगे।
- निर्माण कार्य के लिए क्रशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरूवार को खोला जा सकेगा, उन्हे भी समय की पाबंदी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति होगी।
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इन नियमों का पालन जरूरी
प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान कार्य स्थलों, फैक्ट्रियों एवं दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी निर्देशों के पालन करने के अलावा मास्क के उपयोग व सेनेटाइजर या हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
मास्क लगाना अनिवार्य, थूकने पर कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्थापनाओं के संचालकों को कर्मचारियों के लिए मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर एक मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होगा और थूकने पर 500 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
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