Aadhaar Card: आधार कार्ड को लेकर इन दिनों बड़ी खबर सामने आ रही हैं। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया हैं।
अगर देखा जाए तो आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज माना जाता हैं।
अगर हमारे पास आधार कार्ड नही हैं। तो हमारा कोई भी सरकारी या निजी काम रुक सकता हैं। बिना आधार कार्ड के हमारे काफी सारे काम अटक सकते हैं।
आप लोगो के पास भी आधार कार्ड तो होगा ही। ऐसे में आधार कार्ड को लेकर इन दिनों बड़ी खबर सामने आ रही हैं।
अगर आपके पास भी आधार कार्ड हैं. तो आपको आज की यह खबर पूरी पढनी चाहिए।
ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर
ईपीएफओ ने 16 जनवरी 2024 के दिन एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी किया हैं। ईपीएफओ ने बताया है की अभी आधार कार्ड के इस्तेमाल से दस्तावेज में डेट ऑफ़ बर्थ अपडेट या करेक्ट नही होगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज की लिस्ट में से हटा दिया हैं।
जन्म तिथि में किसी भी प्रकार बदलाव करने के लिए आधार कार्ड अब मान्य नही होगा। इस बारे में ईपीएफओ के द्वारा UIDAI को एक पत्र भी मिला हैं।
डेट ऑफ़ बर्थ बदलने के लिए इन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी
ईपीएफओ ने बताया की डेट ऑफ़ बर्थ में अपडेट करने के लिए या फिर डेट ऑफ़ बर्थ करेक्ट करने के लिए आप जन्म प्रमाणपत्र को दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। इसके लिए स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी दे सकते हैं।
लेकिन डेट ऑफ़ बर्थ में बदलाव करने के लिए इन दोनों डोक्युमेंट में जन्म तिथि लिखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर सरकारी पेंशन डोक्युमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता हैं।
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आधार कार का इस्तेमाल पहचान और निवासी प्रूफ के तौर पर कर सकते है
ईपीएफओ ने बताया की आप आधार कार्ड का इस्तेमाल निवास प्रूफ और पहचान प्रूफ के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ़ बर्थ के प्रूफ में आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नही कर पाएगे।
आधार कार्ड में 12 अंको की संख्या होती हैं। जो देश में रहने वाले सभी लोगो के पास होना जरूरी हैं। आधार कार्ड का इस्तेमाल आप पहचान और निवास प्रूफ के तौर पर पुरे देश में कर सकते हैं।
ऐसा माना जा रहा है की जब आधार कार्ड बन रहे थे। तब विभिन्न प्रकार के दस्तावेज को लेकर आधार कार्ड में डेट ऑफ़ बर्थ डाली गई थी।
जिसके चलते आधार कार्ड में डाली गई जन्म तिथि सही नही हैं। इसलिए आधार को डेट ऑफ़ बर्थ के डोक्युमेंट लिस्ट से हटा दिया गया हैं।
अदालत से भी मिले निर्देश
आधार कार्ड का उपयोग सिर्फ पहचान और निवासी प्रमाणपत्र के रूप में होगा। जन्म प्रमाणपत्र के रूप में आधार कार्ड का इस्तेमाल नही किया जायेगा। इस बारे में अदालत ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके बाद UIDAI ने भी 22 दिसंबर 2023 के दिन अपनी तरफ से निर्देश जारी कर दिए थे। अब 16 जनवरी के दिन ईपीएफओ ने भी इस पर फैसला जारी कर दिया हैं।
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