छत्तीसगढ़ में फिर से सड़क पर दौड़ने लगेंगी यात्री बसें, सरकार ने जारी किया आदेश… शॉपिंग माल और रेंस्टोरेंट को लेकर भी निर्देश जारी
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य शासन ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में यात्री बसों का संचालन दोबारा शुरू हो सकेगा। इस बारे में परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
हालांकि, सरकार ने बसों के जिला और अंतर जिला परिवहन के लिए शर्तों के आधार पर यह अनुमति दी है। बस आपरेटर्स को कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख किया गया है।

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार बसों को समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा, ड्राइवर व कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बसों में सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा, तंबाखू, गुटखा, पान या खैनी का सेवन करना व थूकने की मनाही है। बसें निर्धारित स्टापेज पर ही रूकेंगी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) June 24, 2020
आपको बता दें मार्च में लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश भर में बसों के परिवहन पर रोक लगा दी थी। करीब तीन महीने बाद बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को जहां राहत मिलेगी वहीं बस आपरेटर की मुश्किलें भी कम होंगी।
ई-पास की अनिवार्यता खत्म
बसों में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि, यात्रियों की नामजद सूची व कहां तक सफर कर रहे हैं, इसकी जानकारी बस आपरेटर्स को रखनी होगी। प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर यह जानकारी उपलब्ध कराना होगा। बस चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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शापिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे
राज्य सरकार ने अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और क्लबों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। इस बाबत राज्य सरकार के गृह विभाग ने सभी सचिवों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिया है। कल से सभी शापिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल के साथ-साथ क्लब भी खुलेंगे।
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