रेप के आरोपी IAS जेपी पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का भी जुर्म दर्ज
रायपुर @ खबर बस्तर। एनजीओ संचालिका से रेप के आरोपी आईएएस जेपी पाठक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राज्य सरकार ने महिला से बलात्कार के मामले में उन्हें पहले ही सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का भी जुर्म दर्ज किया गया है।
बताया गया है कि पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश करने के बाद जांजगीर पुलिस द्वारा पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा जोड़ी गई है। इस मामले में उनके विरूद्ध धारा 376, 509 ख और 506 के तहत अपराध पहले की दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल पाठक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
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बता दें कि 3 जून को जांजगीर की एक महिला ने तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि आईएएस पाठक ने 15 मई को एनजीओ का काम दिलाने के बहाने कलेक्टोरेट के रेस्ट रूम में उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी उसके पति को बर्खास्त करने की धमकी देते हुए ज्यादती की गई।
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कलेक्टर हर बार झांसा देते रहे कि जल्द ही उसे एनजीओ का काम मिल जाएगा, लेकिन डेढ़ माह बाद भी महिला को काम नहीं मिला। इसी बीच कलेक्टर का तबादला रायपुर हो गया। आईएएस का ट्रांसफर होने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।
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पुलिस के समक्ष महिला ने साक्ष्य के तौर पर कलेक्टर के मैसेज, अश्लील तस्वीरें और कॉल रिकार्डिंग और भी प्रस्तुत की। महिला की इस शिकायत को राज्य शासन ने गंभीरता से लिया और सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को आरोपी अधिकारी को निलंबित करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए।
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फिलहाल, जांजगीर पुलिस इस मामले में आईएएस जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ धारा 376, 509 ख और 506 के तहत अपराध दर्ज कर कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने जेपी पाठक के ठिकानों पर दबिश भी दी लेकिन वे मौके पर नहीं मिले। ऐसे में पुलिस घर में नोटिस चस्पा कर लौट आई।
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