कोरोना से जंग: जिले में गुटखा, तम्बाखू एवं गुड़ाखू पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
के. शंकर @ सुकमा। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन सुकमा जिले में गुटखा, तंबाखू एवं गुडाखू के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं नियत्रंण के तहत जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल, आम लोगों के द्वारा गुटखा, तम्बाखू एवं गुडाखु का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है। ऐसे कृत्य से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है।
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— Khabarbastar.in (@khabarbastar) April 15, 2020
ऐसी स्थिति पर नियत्रंण करने हेतु कलेक्टर द्वारा जिले में गुटखा, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जिले में 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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