GST Rate : एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल कई प्रोडक्ट पर मौजूद टैक्स को बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो कई प्रोडक्ट के दाम में तेजी से इजाफा देखा जाएगा।
जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट पर मौजूद टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया है। राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है। कुछ वस्तुओं पर टैक्स के रेट को समायोजित करने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है।
सम्राट चौधरी की अगवाई में GoM में प्रस्तावित टैक्स समायोजन की जानकारी देने के लिए सोमवार को बैठक की। हानिकारक प्रोडक्ट की दर वृद्धि के साथ-साथ कपड़े और अन्य वस्तुओं के जीएसटी संरचना में भी बदलाव पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है।
इतना घटेगा GST
- पैकेजिंग ड्रिंक वाटर 20 ml से अधिक पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है।
- इसके अलावा 10000 रुपए से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है।
- 15000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूते पर जीएसटी को 18 से बढ़ाकर 28% किया जा सकता है
- जबकि 25000 रुपए से अधिक मूल्य की कलाई घड़ी पर जीएसटी 18% से बढ़कर 28% किया जा सकता है।
कोल्ड ड्रिंक पर 35% तक का टैक्स?
जीएसटी काउंसिल द्वारा त्रिस्तरीय टैक्स संरचना तैयार की गई है। जिसमें 5% 12% 18% और 28% की मौजूदा दर रखी गई है। इसमें नहीं 35% की दर को शामिल किया जा सकता है। तंबाकू और संबंधित उत्पाद सहित कोल्ड ड्रिंक पर 35% तक का टैक्स लगाया जा सकता है।
रेडीमेड वस्त्र पर टैक्स
रेडीमेड वस्त्र पर टैक्स की बात करें तो 1500 रुपए की लागत वाली रेडीमेड वस्त्र पर 5% का टेक्स्ट लिया जाता है जबकि 1500 से 10000 रुपए के बीच 18% जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। 10000 रुपए से अधिक के कपड़े पर 28% की दर से जीएसटी टैक्स लगाया जाता है।
कुल 148 वस्तुओं के लिए टैक्स परिवर्तन प्रस्तावित
कुल 148 वस्तुओं के लिए टैक्स परिवर्तन को प्रस्तावित किया गया है। माना जा रहा है कि इस समायोजन से राजस्व पर इसका सकारात्मक असर देखा जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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