Ration Card : प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया गया है। 5 नवंबर से शुरू होकर यह प्रक्रिया 25 नवंबर तक जारी रहेगी।
ऐसे में पात्र गृहस्थ कार्डधारक को प्रति महीने एक यूनिट पर ढाई किलो गेहूं, और ढाई किलो चावल समान मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारक के लिए भी 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।
17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल प्रति महीने उपलब्ध
दरअसल अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति यूनिट 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल प्रति महीने उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन से राशन के नए गेहूं और चावल वितरण के मानक निर्धारित किए गए हैं।
नए मानक के अनुसार ही कार्यरत अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। 25 नवंबर तक राशन कार्ड धारक डीलर से अपने राशन ले सकते हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का भी लाभ
इस दौरान लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वह उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखेंगे।
राशन कार्ड धारकों को कुछ नियम का पालन करना होगा। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पता है।
पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की अनुमति
उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा से उपभोक्ता राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा विक्रेताओं को स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की अनुमति दी गई है।
पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित सुधार की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में एक नई ई-व्यूइंग लिंक्ड ई-पास मशीन के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाना है। विक्रेताओं को दुकानों पर योजना से संबंधित जानकारी चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्ड धारक सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक राशन का लाभ ले सकते हैं।
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