Railway Cracker Rule, Railway Travel Rule, Diwali Fire Cracker Rule : दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां शुरू हो गई है। लोग अपने घरों को सजाने में लग चुके हैं। कपड़े और मिठाई के साथ पटाखे की खरीदारी जोरों से है।
दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि देश के अन्य हिस्से में दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
दिवाली पर कई लोग अपने गांव या क़स्बा जा रहे हैं। त्योहार मनाने के लिए लोग घरों को लौटते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अपने साथ टॉफ़ी, मिठाई के साथ ही पटाखे भी लेकर जा सकते हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने की सहमति है? जान लें इसके लिए रेलवे का नियम क्या कहता है।
बता दे कि पटाखों के साथ रेल की यात्रा बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में यदि आपके पास पटाखे है तो गलती से भी इसे लेकर ट्रेन में ना चले।
भारतीय रेलवे ने इसको लेकर बहुत खास नियम तय किए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य है। रेलवे के नियम के तहत ट्रेन में पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है।
पटाखे को एक विस्फोटक सामग्री माना जाता है। इस ट्रेन में ले जाना ना केवल अवैध है बल्कि सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।
क्या कहता है रेलवे का नियम
ऐसे में RPF सहित अन्य सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समान की जांच की जाती है। यदि कोई व्यक्ति पटाखे लेकर ट्रेन में यात्रा करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उसे सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही उनसे 1000 तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है।
3 साल की सजा
बता दे कि पटाखों में उच्च मात्रा में विस्फोटक सामग्री होती है। जिससे किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ट्रेन में यात्रा करते समय कोई भी अप्रिय धमाका यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
ऐसे में छोटी सी जानकारी भी बड़े हादसे में बदल सकती है। जिसके कारण रेलवे द्वारा यह नियम तय किए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा सके।
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