Supreme Court, SC On Women Night Duty, Supreme Court On Women Safety, Women Night Duty : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही जारी की गई अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें महिला डॉक्टर की रात्रि ड्यूटी से परहेज और उनकी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा न होने की बात कही गई थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह महिलाओं को रात में ड्यूटी न करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं बल्कि नियम में बदलाव कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने से कैसे रोका जा सकता है? किसी भी महिला के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि तुम रात्रि ड्यूटी नहीं कर सकती हो।
अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति भी जताई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉक्टर पायलट सशस्त्र बल सभी जगह रात्रि ड्यूटी होती है।
महिला डॉक्टर जब किसी भी स्थिति में काम करने को तैयार है और उन्हें हर परिस्थिति में काम करना भी चाहिए।
ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता
महिलाएं रियायत नहीं बल्कि समान अवसर चाहती है। उन्हें ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता। उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है जो राज्य सरकार का कर्तव्य है।
ऐसे में अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और इसकी जगह पर संशोधित अधिसूचना जारी की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि अपनी अधिसूचना को उन्हें ठीक करना चाहिए।
इसके अलावा कोर्ट ने अस्पतालों में सुरक्षा के लिए ममता सरकार द्वारा ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखने के पर भी सवाल उठाए हैं। यह टिप्पणी और निर्देश प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने किया है।
महिलाओं को रात ड्यूटी करने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता में प्रशिक्षण डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं को रात ड्यूटी करने से नहीं रोका जा सकता बल्कि उनके सुरक्षा के इंतजाम करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
कपिल सिब्बल को भी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की परोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी फटकार लगाई है।
सिविल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महिलाओं से नहीं कह सकते कि वह रात्रि ड्यूटी ना करे। उनके करियर के लिए नुकसानदेह होगा।
राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। महिला कोई विशेष रियायत नहीं मांग रही है।बराबरी का अवसर चाहती हैं।
इस पर कपिल सिब्बल ने पीठ को भरोसा दिलाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और महिलाओं की समानता प्रभावित नहीं होगी। उन्हें भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
ड्यूटी के घंटे सभी डॉक्टर के लिए तर्कसंगत
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न होने की बात अनिवार्य ना की जाए। इस पर पीठ का कहना है कि ड्यूटी के घंटे सभी डॉक्टर के लिए तर्कसंगत होने चाहिए।
अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखे जाने के निर्णय पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया।
कोर्ट ने कहा कि यहां पर मुद्दा डॉक्टर की सुरक्षा जा है। ठेके पर सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने पर उनपर कैसे भरोसा किया जा सकता है?
इतने ही नहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस को सुरक्षा में लगाया जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर से काम पर लौटने का अनुरोध भी किया गया है।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।