Employees Benefit, Retired Employees Benefit, Retired Employees News: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें एक बार फिर से नियुक्ति दी जाएगी।
इसके लिए सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा लेने के मामले में सरकार ने नियम और शर्तें तय की है।
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इस संबंध में प्रधान सचिव देवेश कुमार की प्रतिनियुक्ति के लिए नियम और शर्तों को तय करने के आदेश जारी किए गए हैं।
स्टाफ की कमी को दूर करने और खर्च कम करने के लिए रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों की सेवा लेने के मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।
आदेश भी जारी
इसके लिए आदेश भी जारी किए गए है। आदेश के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों को सभी पदों पर फिर से नियुक्त किया जाएगा। जहां नियमित पद उपलब्ध नहीं है।
इन पदों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। पारिश्रमिक श्रेणी एक से श्रेणी 3 तक रिटायर कर्मचारियों के लिए उनके अंतिम मूल वेतन का 50% उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
बढ़ाया जा सकता प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल
इसमें चतुर्थ श्रेणी के मल्टी टास्क वर्कर तृतीय श्रेणी के कार्यालय सहायक और प्रथम और द्वितीय श्रेणी वाले वर्क सुपरवाइजर जैसे पद को शामिल किया गया है।
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डॉक्टर इंजीनियर और सलाहकार जैसे विशेष श्रेणी के लिए 50% तक इसे सीमित किया गया है। प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
कोई भी महंगाई भत्ता उपलब्ध नहीं
इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित वेतन पर उन्हें कोई भी महंगाई भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
वह आउटसोर्स कर्मचारी के लिए लागू मानदंड के अनुसार TA, DA और छुट्टी के हकदार होंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा लाभ दिया जाएगा।
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