Gratuity hike, HRA Hike, Allowances Hike, Employees Benefit: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक बार फिर से उनके भत्ते और ग्रेच्युटी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें इसका लाभ 1 जनवरी से मिलेगा।
1 जनवरी से रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी को अधिकतम 25% तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है।
ग्रेच्युटी और भत्ते बढ़ाने का निर्णय
इसके साथ ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए थी। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता की 50% होने पर ग्रेच्युटी और भत्ते बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
ग्रेच्युटी की सीमा में 25% बढ़ोतरी
इसी आधार पर 1 जनवरी 2024 से रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 25% बढ़ोतरी की गई है।
जिसके साथ यह राशि 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक द्वारा लिया गया है।
संशोधित मकान किराया भत्ता देने का फैसला
ऐसे में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं सिडकुल के स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता देने का फैसला लिया गया है।
इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिसे मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा उत्तराखंड लिमिटेड के स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की संस्तूति के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया बात उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न विभागों और नियम के सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ देने का फैसला किया गया है।
जिसके साथ ही सरकारी सेवक ज्येष्ठता का संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी देकर चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया गया है।
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