Employees Promotion, Promotion Benefit, Promotion Update, Employees Promotion Update: कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 2018 अधिनियम में बदलाव के बाद शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है।
जो शिक्षक 2018 अधिनियम के तहत प्रमोशन नहीं ले पा रहे थे। वह 2010 के नियम के तहत प्रमोशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। जो 2021 के बाद PhD को पूरा कर चुके हैं।
प्रमोशन के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं हुआ करती थी
यूजीसी के 2010 के नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 11 और 12 जबकि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए लेवल 13 में प्रमोशन के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं हुआ करती थी।
नेट पास करने और पेपरों के प्रकाशन के आधार पर उन्हें प्रमोशन दे दी जाती थी। इसके लिए पॉइंट टेबल को भी देखा जाता था।
योग्यता को समाप्त कर दिया गया था
2018 में नियम को बदल दिया गया और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए PhD को अनिवार्य कर दिया गया है।
इसमें 2021 तक की छूट दी गई थी यानी 2021 तक प्रमोशन के लिए शिक्षक 2010 के नियम के तहत आवेदन कर सकते थे लेकिन 2022 में इस योग्यता को समाप्त कर दिया गया था।
इसके बाद प्रमोशन के लिए योग्य होते हुए भी कई शिक्षकों द्वारा आवेदन नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनकी PhD पूरी नहीं हुई थी।
बाद में PhD पूरी होने के बाद कई शिक्षकों ने 2022 के बाद आवेदन किया तो उन्हें प्रमोशन मिल गए लेकिन 1 से 2 वर्षों के बढे हुए वेतन और भत्ते का लाभ लेने से वह वंचित हो गए थे।
नये नियम के तहत वो आवेदन कर सकते
अब एक बार फिर से 2010 के नियम के तहत प्रमोशन के लिए योग्य शिक्षकों और कर्मचारियों को दोबारा आवेदन करने को कहा गया है। नये नियम के तहत वो आवेदन कर सकते हैं।
पदोन्नति संबंधित निर्णय की समीक्षा का कार्य कॉलेज और विभाग में प्रमोशन के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
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