Employees Salary hike, Employees Increment, Employees Annual Increment, High Court: हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
कर्मचारी सेवा कार्य वर्ष पूरा करने पर उन्हें वार्षिक वृद्धि से पहले रिटायर होना पड़ता है। जिसके कारण उनके वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। इस पर अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित होने का डर आपको सताता है? चिंता न करें! हाई कोर्ट ने आपके हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
इस फैसले के तहत, अब वेतन वृद्धि से पहले रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
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दरअसल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी सेवा अंतिम वर्ष पूरा होने पर वेतन वृद्धि से पहले रिटायर होते हैं।
उन्हें भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। वह भी इसके हकदार है।
वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ
राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के नियम 10 को चुनौती दी गई थी।
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जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है तो वह 23 जून और 31 दिसंबर के पहले 6 महीने की अवधि के लिए अर्जित वेतन वृद्धि के लिए अपात्र माना जाता है।
कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 जुलाई और 31 दिसंबर से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। वह भी इसकी पात्रता रखते हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 10 को इस तरह से पढ़ते हैं कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के अंतिम दिन एक वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी।
जो उसके सेवानिवृत्ति की तिथि से पिछले 1 वर्ष में अच्छे व्यवहार और दक्षता के साथ की गई सेवाओं के लिए होगी।
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सरकार को आदेश
नियम 10 में उल्लेखित वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तिथि का अर्थ 1 जुलाई और 1 जनवरी को वर्ष पूरा माना जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को आदेश दिए गए हैं।
जिसमें अब सेवा के अंतिम वर्ष पूरी करने पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
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इससे पहले इस मामले में दलील देते हुए याचिका करता के वकील ने कहा कि यह नियम वैधानिक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि 6 महीने काम करने के बाद कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है।
जिसके यदि वह एक दिन पहले रिटायर हो जाता है तो उसे इस वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाता है, जो किसी भी शर्त पर उचित नहीं है ऐसे में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए।
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