Transfer Ban Uplift, Employees Transfer Ban, MP Employees Transfer : प्रदेश में 1 साल के बाद एक बार फिर से ट्रांसफर से बैन हटाया जाएगा।
15 दिन के लिए सभी विभागों में ट्रांसफर की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए तबादले पर से बैन हटाया जा रहा है।
ऐसे में कर्मचारियों को जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। सरकारी ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने वाला है। 15 दिन के लिए सभी विभागों में प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे।
ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। जल्दी मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप देंगे।
1 जुलाई से कर्मचारियों के ट्रांसफर की हलचल शुरू हो गई थी। इसके लिए नीति बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई थी।
ट्रांसफर में 20% कर्मचारियों के ही ट्रांसफर
बता दे कि इस बार ट्रांसफर में 20% कर्मचारियों के ही ट्रांसफर किए जाएंगे। डेढ़ साल से कर्मचारी ट्रांसफर की राह देख रहे हैं। ट्रांसफर नीति के तहत किसी भी संपर्क में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं होंगे।
ट्रांसफर पर प्रतिबंध
2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी। जिसमें जुलाई के 1 महीने में तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद नीति घोषित नहीं की गई है लेकिन अब सीएम समन्वय के माध्यम से किया जा रहे है।
2023 में विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची की तैयारी के कारण निर्वाचन कार्य में सीधे जुड़े कलेक्टर अपर कलेक्टर और अधिकारी तहसीलदार, नायक तहसीलदार शिक्षक और पटवारी के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
जिले से जिले के अंदर की ट्रांसफर प्रक्रिया प्रभारी मंत्री को
अब जिले से जिले के अंदर की प्रक्रिया प्रभारी मंत्री को दी जाएगी। इसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को इस लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जल्द उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी शुरू होगी।
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