OPS 2024, Employees OPS 2024, Old Pension Scheme, OPS Application: सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में हजारों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
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31 अक्टूबर तक आवेदन
बता दे की 2005 से पहले नौकरी के विज्ञापन की नौकरी वाले को पुरानी पेंशन का ऑप्शन दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी निर्धारित कर दिया गया है।
कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की पात्रता के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी कर्मचारी इसका लाभ लेना चाहते हैं, वह 31 अक्टूबर तक आवेदन जरूर करें।
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50000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ
आवेदन नहीं करने पर कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत ही पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। विकल्प न होने वाले कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आएंगे।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से 50000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
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पुरानी पेंशन योजना की मांग
हालांकि केंद्र सरकार की फैसले के बाद, ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन उन्हें नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले जारी किया गया है। वह पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे।
बता दे कि राज्य सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 से उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाएगा।
यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक शासन के नियंत्रण वाली स्वायक्ता संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और शिक्षकों पर लागू किया गया था।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय
जिसके बाद पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था। जिसमें नई पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में 22 दिसंबर 2003 को जारी किए गए नोटिफिकेशन से पहले विज्ञप्ति रिक्ति पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का लाभ दिया गया था।
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OPS-NPS में अंतर
- वहीं अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें 31 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा।
- बता दे की पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
- जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन के मूल वेतन का 10% देना होता है और राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। जिसके बाद मार्केट के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है।
- पुरानी पेंशन योजना में हर साल दो बार महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिवार के आश्रित को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है जबकि नई पेंशन स्कीम में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
- पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी जबकि नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का कोई स्थाई प्रावधान नहीं है।
- पुरानी पेंशन स्कीम किसी भी तरह से शेयर बाजार पर आधारित नहीं है। जबकि नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का भी प्रावधान नहीं है।
ऐसे में 50000 से अधिक उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें 31 अक्टूबर से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं, वह 31 अक्टूबर से पहले आवेदन जरूर करें।
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