Samvida Karmchari Latest News: संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नई संविदा नीति (Contract Employees policy) के तहत उन्हें अब नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी।
क्या आप संविदा कर्मचारी (Contract Employee) हैं और हमेशा मन में ये डर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी?
क्या आप नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, अवकाश, वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं चाहते हैं?
तो अब चिंता की कोई बात नहीं!
नई संविदा नीति के तहत अब आपको भी मिलेंगी नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं!
इस लेख में हम आपको बताएंगे:
- नई संविदा नीति क्या है?
- इसमें संविदा कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
- क्या अब संविदा कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जा सकेगा?
- क्या कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी होगा प्रावधान?
- नई संविदा नीति किन विभागों में लागू है?
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अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
राज्य सरकार के अधीन ऊर्जा विभाग में काम करने वाले 6 हजार संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति लागू कर दी है, जिसके तहत उन्हें अब नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी।
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नई संविदा नीति में क्या है खास?
- नियमित कर्मचारियों जैसी सुरक्षा: अब संविदा कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह ही इनके निलंबन की कार्रवाई होगी।
दो महीने तक उन्हें 50% वेतन दिया जाएगा। इसके बाद, जांच के आधार पर कंपनी स्तर पर गंभीर दोषारोपण होने पर ही सेवा समाप्त होगी।
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- प्रतिवर्ष मूल्यांकन: हर साल रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा कर्मचारी के मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं जारी रहेंगी। ग्रेडिंग में 3 अंक कम होने पर सेवा पर संकट हो सकता है, लेकिन कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस, चिकित्सा सुविधा
मध्यप्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति, सीपीआई इंडेक्स के आधार पर वेतनवृद्धि, ग्रेच्युटी, मातृत्व एवं पैतृक अवकाश, चिकित्सा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा कार्य के दौरान दुर्घटना पर भी उन्हें अब नियमित कर्मचारियों की तरह चिकित्सा लाभ मिलेगा।
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- छुट्टी का लाभ: संविदा कर्मचारियों को पहले 5 दिन की छुट्टी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया है।
नियमितीकरण की संभावना
हालांकि अनुबंध पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अब 3 साल की कार्यअवधि बढ़ाने के लिए 500 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप की जरूरत नहीं होगी।
अनुबंध केवल एक बार किया जाएगा और हर साल सीआर (गोपनीय चरित्रावली) के आधार पर कार्यकाल बढ़ता जाएगा।
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