Employees Transfer, Transfer News, Employees Benefit : राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जिससे तबादले 10 जुलाई तक हो सकेंगे। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस निर्णय को लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किया है।
पहले, इसकी अंतिम तिथि 10 जून थी, लेकिन सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादले करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अवसर मजबूत किया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो अपनी सेवाएं अन्य स्थान पर जारी रखना चाहते हैं।
अधिकारियों ने दिए विवरण
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अनुसार, तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को पद रिक्त होने पर सुगम से सुगम दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि पद रिक्त न हो, तो पारस्परिक तबादला भी संभव है। इस बदलाव को आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू किया जाएगा।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस अधिनियम के अनुसार, पात्रता संबंधित कर्मचारियों से 10 स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। उन्हें अपनी पसंद के विकल्प और आवेदन पत्र वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।
बैठक में हुआ फैसला
बीते दिनों मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई थी, जिसमें तबादलों की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के लिए भेजा था। उन्होंने इस अनुमोदन के बाद अब आदेश जारी कर दिए हैं।
इस बदलाव से अधिकतर 15 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें उनके अनुकूल अवसरों के लिए अब और अधिक समय दिया गया है। इससे पहले तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए थे। इसी के कारण डेट को एक महीने आगे बढ़ाया गया है।
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