Holiday News Today: क्या आप भी छुट्टी (Holiday 2024) का इंतजार कर रहे हैं? तो खुशखबरी है आपके लिए! राज्य सरकार ने अवकाश की घोषणा (Holiday declared) की है।
लेकिन थोड़ा रुकिए! खुशियां यहीं खत्म नहीं होतीं। इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो इस दिन आप परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे:
- किस तारीख को छुट्टी है?
- कहां-कहां छुट्टी होगी?
- अवकाश की घोषणा क्यों की गई है?
- कौन से कार्यालय बंद रहेंगे?
इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
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सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा (Holiday announced) की गई है।
इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 30 जून 2024 को अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान सहित स्कूल बंद रहेंगे।
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हालांकि, जिन कर्मचारियों की इस दिन ड्यूटी लगी होगी, उन्हें अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि यह अवकाश की घोषणा केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में उपचुनाव हो रहे हैं।
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राज्य सरकार द्वारा छुट्टी की घोषणा किए जाने से कर्मचरियों व शिक्षकों को राहत मिलेगी। इस अवकाश में वे अपने परिजनों व रिश्तेदारों के साथ छुट्टी का आनंद उठा सकते हैं।
या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि, जिन कर्मचरियों की इस दिन ड्यूटी लगी होगी, उन्हें अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा।
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छुट्टी का आदेश जारी
बता दें कि राज्य सरकार ने 30 जून, 2024 (रविवार) को 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर अवकाश की घोषणा की है।
इसका मतलब है कि इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। यह अवकाश घोषणा केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां उपचुनाव हो रहे हैं।
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बता दें कि सरकार ने आदेश जारी कर 30 जून, 2024 रविवार को होने वाले 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में उपचुनावों के चलते संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया है।
इन उपचुनावों में मतदान 30 जून को ही होगा, जिसके चलते मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया गया है।
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48 घंटों का ‘ड्राई डे’ घोषित
अवकाश की घोषणा तो लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन थोड़ी पाबंदी भी है।
राजस्थान में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए, राज्य सरकार ने 28 जून शाम 5 बजे से 30 जून शाम 5 बजे तक “ड्राई डे” घोषित किया है।
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इसका मतलब है कि इन 48 घंटों के दौरान राजस्थान में कहीं भी शराब की बिक्री या सेवन नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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