Employees Increment, Salary Hike, Employees Salary Hike : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिसके तहत अब उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। जिसके बाद भी विभाग द्वारा देर रात इसके शासन आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। जिसके बाद गुरुवार को वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
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ऐसे में अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
आदेश जारी
पहले के नियम के तहत उन्हें वेतन वृद्धि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है।
इसमें कहा गया की वेतन वृद्धि की व्यवस्था 1 जनवरी 2006 के प्रभावी वेतन समिति की सन्तुतियों के क्रम में लागू की जाएगी।
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एरियर देने की बात नहीं
इस आदेश के दायरे में वह कर्मचारी आएंगे, जिन्हें 1 जुलाई 2006 के बाद शासन आदेश जारी होने से पहले रिटायर किया गया है, उन्हें भी लाभ मिलेगा किंतु सरकार द्वारा एरियर देने की बात नहीं की गई है।
वहीं व्यवस्था 1 जनवरी 2016 के बाद की है लेकिन शासन आदेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी इसे लागू किया जाएगा।
लाखों रिटायर कर्मचारियों को लाभ
ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाखों रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ उन्हें वेतन वृद्धि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बता दे कि पहले के नियम के तहत 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता था।
जिसके बाद ही मामला कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया था। जिस पर मंजूरी मिलने के साथ यह शासन आदेश जारी किए गए हैं।
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